गोंडा। भारतीय स्टेट बैंक के दो प्रबंधकों के खिलाफ अदालत के आदेश पर मनकापुर कोतवाली में धोखाधड़ी, धमकी समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। पति की मृत्यु के बाद उसके कर्ज की भरपाई पत्नी के बचत खाते से बिना किसी सहमति के करने का बैंक प्रबंधकों पर आरोप है।
इटियाथोक क्षेत्र के पूरे बसालत गांव निवासी पूजा सिंह ने अदालत के आदेश पर शनिवार को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उनके पति अनीश पाल मल दतौली चीनी मिल मनकापुर में गन्ना यार्ड सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक शाखा दतौली से पांच लाख रुपये पर्सनल लोन लिया था। बीते 19 मई 2022 को सड़क हादसे में उनके पति की मौत हो गई थी। बताया कि वह पति के ऋण में नॉमिनी या गारंटर नहीं थीं। एसबीआई शाखा मनकापुर में उनका बचत खाता है। जिसमें दस लाख रुपये जमा थे।
आरोप है कि एसबीआई की मनकापुर शाखा के प्रबंधक ने दतौली शाखा प्रबंधक को लाभ पहुंचाने के इरादे से बीते छह मई 2023 को 2,72,271 लाख रुपये व 2,35,390 लाख रुपये बिना किसी सहमति के ही उनके खाते से उक्त ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिए। इसकी जानकारी होने पर जब वह शिकायत करने बैंक गईं तो दोनों शाखा प्रबंधकों ने जान-माल की धमकी देकर भगा दिया। मनकापुर कोतवाल संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि अदालत के आदेश पर दोनों बैंक शाखाओं के प्रबंधकों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी।