गोंडा। अवैध शराब रखने के दोषी को न्यायालय ने चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि साल 2017 में आबकारी निरीक्षक ने छपिया के ग्राम खपरीपारा से ग्राम विश्नोहरपुर निवासी महादेव को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। आबकारी निरीक्षक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोपी महादेव के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अदालत ने महादेव को दोषसिद्ध किया। शनिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डॉ. दीनानाथ (तृतीय) ने महादेव को चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।