गोंडा। दुकान से पंखा व अन्य सामान चोरी के आरोप में दो अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश दीनानाथ (द्वितीय) ने कोतवाली नगर के उदयपुरवा निवासी बाबू साहू को पांच साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहअभियुक्त कौड़िया थानाक्षेत्र के आर्यनगर निवासी अमित कुमार को तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वादी मुकदमा कोतवाली नगर के महरानीगंज घोसियाना निवासी वसीम अकरम ने 17 जून 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था।