गोंडा। घर में घुसकर महिला से मारपीट, जान से मारने की धमकी व दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को न्यायालय ने पांच साल के कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज क्षेत्र की एक महिला ने 15 मार्च 2020 को कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसके पति घर में नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर ग्राम कचनापुर निवासी कुंवारे रात 10 बजे उसके घर में घुस आया और चाकू से धमकाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब वह भिड़ गई तो कुंवारे धमकी देते हुए भाग गया। विवेचना में अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने कुंवारे के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी (नवीन) नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त कुंवारे को दोषी करार देते हुए दंडित किया।