गोंडा। मारपीट, हत्या के प्रयास और अवैध शस्त्र रखने के दोषी को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास और 19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मनकापुर के ग्राम तेलियन पुरवा की रहने वाली नंदिनी ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। इसमें बताया कि तीन अक्तूबर 2020 को शाम सात बजे उनके ससुर रामलोचन नित्यक्रिया के लिए बाहर गए थे। तभी गांव के रमेश अपशब्द कहकर लाठी से मारने लगे। पति सत्यपाल छुड़ाने लगे तो रमेश ने चाकू से उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद रमेश जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। विवेचना में पुख्ता साक्ष्य मिलने व आरोपी रमेश के कब्जे से चाकू बरामद होने पर पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) नम्रता अग्रवाल ने दोषी रमेश को दंडित किया। (संवाद)