गोंडा। नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट व पाॅक्सो एक्ट के मामले में सोमवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि सात दिसंबर 2021 को दिन में 12 बजे उनकी नाबालिग बेटी दुकान जा रही थी। तभी बहराइच के थाना फखरपुर क्षेत्र के ग्राम सरायकाजी निवासी अहमद हुसैन उर्फ जुबैर ने उससे छेड़खानी की। विवेचना में सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सोमवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने अहमद हुसैन को मारपीट, छेड़छाड़ व पाॅक्सो एक्ट के अपराध में पांच साल के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)