गोंडा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तमंचा और कारतूस रखने के दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। कौड़िया थाने की पुलिस ने 31 जनवरी 2021 को ग्राम ककरहवा मौजा सरैंयामाफी निवासी अशोक कुमार को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना में साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने अशोक के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित सिंह तृतीय ने अभियुक्त अशोक कुमार को दोषी करार देते हुए शनिवार को दंडित किया। (संवाद)