गोंडा। कोई भी राजनीतिक दल बिना अनुमति के रैली, जनसभा व जुलूस नहीं निकाल सकता। ऐसा न करने पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश डीएम नेहा शर्मा ने दिए हैं। सभी एआरओ अपने क्षेत्र की एफएसी व एसएसटी टीमों को सक्रिय कर कार्रवाई करेंगे। पहले सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्राप्त करें। उन्होंने कहा सुविधा एप के माध्यम से अनुमति ली जा सकती है। बिना अनुमति के कोई भी आयोजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आयोग की व्यवस्था के अनुसार जिस चीज की अनुमति लेनी हो उसका ऑनलाइन सुविधा एप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कलेक्ट्रेट में स्थित एमसीएमसी कक्ष में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है। जहां पर जानकारी ली जा सकती है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। संवाद