गोंडा। विदेश भेजने के लिए रोजगार के स्थान पर टूरिस्ट वीजा दिलाने और धोखाधड़ी कर 96 हजार रुपये हड़पने वाली ट्रैवल एजेंसी व उसके एजेंट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है।
कोतवाली नगर के युसुफ नगर गिर्दगोंडा निवासी मोहममद जैद ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिवक्ता अतुल द्विवेदी के माध्यम से प्रार्थनापत्र दिया। इसमें कहा कि उसने ओमान जाने के लिए पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद दो साल के रोजगार वीजा के लिए लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र के लालबाग स्थित आलिया टूर एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर जफर के एजेंट मोहम्मद रफीक निवासी फोरबिसगंज कांशीराम काॅलोनी पंत नगर, गोंडा से बात की। रफीक ने कहा कि पैसे दो तो दो साल के लिए रोजगार वीजा बनाव दिया जाएगा। उसने विश्वास करके 31 जनवरी से 23 मार्च 2023 तक रफीक को 85 हजार उसके खाते में ऑनलाइन भुगतान कर दिया और 11 हजार रुपये का हवाई टिकट खुद खरीदा। मगर रफीक व एजेंसी ने उसके साथ धोखाधड़ी की और मात्र एक माह का टूरिस्ट वीजा ही उपलब्ध कराया। रकम वापस मांगने पर अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य और अपराध की गंभीरता देखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम शौर्य ने नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।