गोंडा। न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा मंगुराबाजार में 9.43 लाख लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले पांच किसानों के विरुद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया है।
भारतीय स्टेट बैंक के अधिवक्ता विवेक मणि श्रीवास्तव ने बताया कि मंगुरा बाजार शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक मुन्नालाल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि ग्राम सरैया चौबे निवासी किसान फूलेराज ने एक लाख 32 हजार, पवन कुमार ने 79 हजार, ग्राम बेनीपुरवा चंद्रपुरवा निवासी कृष्ण कुमार ने चार लाख 39 हजार, ग्राम सुभागपुर नया पुरवा के दिलीप कुमार ने एक लाख 95 हजार व खरगूपुर के कैलाश ने 98 हजार रुपये का केसीसी से ऋण लिया था। सभी ने बैंक को फर्जी शपथपत्र देकर कहा था कि वह न तो किसी अन्य बैंक के कर्जदार हैं और न ही उन्होंने अपनी जमीन किसी को बिक्री किया है।
कर्ज की अदायगी न होने पर बैंक कर्मचारियों ने जांच की तो पता चला कि पांचों किसानों ने बैंक को गुमराह करके कर्ज लिया है। सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय प्रतिभा शुक्ला ने थाना उमरीबेगमगंज के प्रभारी निरीक्षक को आरोपी किसानों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।