फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gonda News: बहू की हत्या में दोषी ससुर को आजीवन कारावास

Wed, 24 Jul 2024 11:44 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
विज्ञापन
विज्ञापन
साक्ष्य के अभाव में पति और सास दोषमुक्त
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी ससुर को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य के अभाव में सास और पति को दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बहराइच जिले के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम डोलकुंवा शुक्ल पुरवा निवासी लल्लन ने 16 दिसंबर, 2021 को खरगूपुर थाने में दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी चंद्रावती की शादी ग्राम सुहागिन पुरवा विरतिहा नौशहरा के रहने वाले कुंज बिहारी के साथ 20 जुलाई, 2021 को की थी। शादी के बाद से ही दामाद कुंज बिहारी, उसके पिता ईशरे उर्फ ईश्वरचंद्र व मां सोहरता उर्फ फूलमती दहेज मांगकर बेटी को मारते-पीटते व प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर बेटी को मार डाला।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचना के दौरान हत्या, दहेज हत्या व दहेज के लिए प्रताड़ित करने के अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ईशरे को दोषी करार दिया। जबकि साक्ष्य के अभाव में कुंज बिहारी व सोहरता को दोषमुक्त कर दिया। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने दोषी ईशरे को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें