गोंडा। दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में तकनीकी खामी, पीएफएमएस से आवेदन अस्वीकृत होने या आवेदन अग्रसारित न होने से वंचित पात्र छात्रों को एक और मौका मिला है। शिक्षण संस्थानों को एक से सात सितंबर तक डाटा तैयार करना होगा। इसके बाद सत्यापन व त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी कर 19 सितंबर तक पात्र डाटा अग्रसारित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह ने संस्थानों को तय समयसारिणी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। (संवाद)