मनकापुर (गोंडा)। आंगनबाड़ी वर्करों की ड्यूटी विभागीय कार्य के अलावा अब अन्य जगहों पर नहीं लगेगी। नगर निकाय चुनाव में बीएलओ नहीं बनाया जाएगा। इसके लिए उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।
हाईकोर्ट की इलाहाबाद बेंच ने आदेश पारित किया है। जिसमें कहा गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों से विभागीय कार्य के अलावा अन्य कोई कार्य न लिया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र गौतम ने जनपद के सभी तहसील के एसडीएम को पत्र भेज कर न्यायालय के आदेश के बारे जानकारी दी है। संवाद