गोंडा। 12 साल पुराने मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने भट्ठा मालिक पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए ईंट आपूर्ति करने अथवा सात प्रतिशत ब्याज के साथ धनराशि वापस करने का आदेश दिया है।
मनकापुर तहसील के ग्राम रामापुर निवासी जाकिर अली ने जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में परिवाद दायर किया था। इसमें कहा कि उन्होंने 17 नवंबर 2011 को सोनू ब्रिक फील्ड दर्जीकुंआ चौराहा के मालिक को 25 हजार अव्वल ईंट की आपूर्ति के लिए 69 हजार रुपये का भुगतान किया था। मगर भट्ठा मालिक ने न तो ईंट की आपूर्ति की और न ही रकम लौटाई।
फोरम के नोटिस पर भट्ठा मालिक न तो हाजिर हुए और न ही जवाब दाखिल किया। इस पर फोरम ने एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया। परिवादी के अधिवक्ता उदयभान मिश्र की बहस व साक्ष्य के आधार पर फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने निर्णय सुनाया। इसमें भट्ठा मालिक को दो माह के अंदर 25 हजार ईंट की आपूर्ति करने, आपूर्ति न करने पर सात प्रतिशत ब्याज समेत 69 हजार रुपये वापस करने और क्षतिपूर्ति के लिए आठ हजार रुपये परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है।