गोंडा। मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दोषी को न्यायालय ने सोमवार को सजा सुनाई है। कोतवाली नगर पुलिस ने 21 जनवरी 2021 को क्षेत्र के मोहल्ला तोपखाना निवासी आसिफ को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आसिफ को दोषसिद्ध किया। सोमवार को मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने अभियुक्त आसिफ को दो साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।