गोंडा। मादक पदार्थ रखने के दोषी तस्कर को अदालत ने चार माह के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार कटरा बाजार थाने की पुलिस ने छह दिसंबर 2022 को बहराइच के पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लोनियनपुरवा निवासी ननगोडे उर्फ ननकऊ लोनिया को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना कर साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया। ट्रायल के दौरान साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) सूर्यप्रकाश सिंह ने मंगलवार को अभियुक्त ननगोडे लोनिया को दंडित किया।