दो तिहाई से कम सदस्यों वाली ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। सभी बीडीओ को संघटित ग्राम पंचायतों की सूची तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश जारी कर दिया गया है। सूची मिलने के बाद 18 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
डीएम प्रीति शुक्ला ने सभी ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायतों को जारी किए निर्देश में कहा है कि 18 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
20 दिसंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में संघटित ग्राम पंचायतों के प्रधानों व सदस्यों को ही शामिल किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान के साथ-साथ दो तिहाई सदस्यों का होना अनिवार्य है।
सदस्यों की संख्या दो तिहाई से कम होने पर ग्राम पंचायत संघटित की श्रेणी में नहीं आएगी। संख्या पूरी होने के बाद ही असंघटित ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह बाद में आयोजित किया जाएगा।
डीएम ने सभी नौ ब्लॉकों के बीडीओ व एडीओ पंचायतों को संघटित ग्राम पंचायतों की सूची डीपीआरओ उपेंद्र राज सिंह को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि 18 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह की अधिसूचना जारी की जा सके।
डीएम ने सीडीओ अखंड प्रताप सिंह व डीडीओ शिवकुुमार सिंह को सभी बीडीओ व एडीओ पंचायतों को सूची उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी करने को कहा है।