न्यायालय में दी गई तहरीर में एक महिला ने कहा था कि वर्ष 2014 में एक युवक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद युवक जेल चला गया। बीते मई में जेल से छूटने के बाद युवक और उसके परिवारीजनों ने किशोरी का अपहरण कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उसकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की।
न्यायालय ने दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई का आदेश उतरौला कोतवाली की पुलिस को दिया है। कोतवाल उतरौला राजकुमार यादव ने बताया कि आरोपी अजय, निर्मला, राधा, कान्हा, गुल्ले व बबलू के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है।