खाद्य विभाग की ओर से लिये गये खाद्य तेल में मिलावट होने पर कोर्ट ने कम्पनी व विक्रेता पर 1.90 लाख का जुर्माना किया है। इस बावत जिला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने बताया कि 21 दिसम्बर को करनैलगंज कस्बे में महेश कुमार गुप्ता की दुकान से सरसों तेल का नमूना लिया था।
जांच में नमूना अधोमानक पाया गया इस मामले में आरोपपत्र अपर जिला अधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दुकानदार पर 20 हजार व तेल बेचने वाली कम्पनी शालीमार केमिकल्स वक्र्स प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
उन्होंने बताया कि जनवरी माह में 18.29 लाख रुपये का अलग अलग मामलों में जुर्माना वसूल किया गया है।