गोंडा। कोतवाली नगर क्षेत्र के 12 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को सात साल का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अवनीश धर द्विवेदी ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र के शिव भगवान ने नौ फरवरी 2011 को कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि रात सात बजे पटटीदार रामू शाह के घर उनके रिश्तेदार राजकुमार उर्फ लल्लू दूबे निवासी पोर्टरगंज पथवलिया अपने दो साथियों के साथ दावत खाने आए थे। वह साथ में लाइसेंसी बंदूक लिए थे और खाने के बाद उसके मड़हे में घुस आए।
जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। चचेरे भाई अजय कुमार शुक्ला व बेटी प्रियंका बचाने आई तो फायर कर उन्हें घायल कर दिया। मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पंचम मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने आरोपी राजकुमार उर्फ लल्लू दूबे को जानलेवा हमले के अपरध में सात साल सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया।