गोंडा। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के सात साल पुराने दहेज हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी अभियुक्त पति, ससुर व सास को 10-10 साल का सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय के अनुसार, करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के भाईलाल ने 20 जुलाई 2015 को कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसने अपनी बेटी संजू की शादी ग्राम करुवा शनिचरापुर पूरे बगिया के मनोज कुमार से की थी। दहेज को लेकर उसके पति मनोज कुमार, ससुर बृजमोहन गोस्वामी, सास रामेश्वरी व रामसभा उसे प्रताड़ित करते थे। मारपीट कर उसे फांसी के फंदे पर लटका कर जान से मार दिया।
विचारण के दौरान आरोपी मनोज कुमार, बृजमोहन गोस्वामी व रामेश्वरी के खिलाफ दहेज हत्या का पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोषसिद्ध किया। जबकि आरोपी रामसभा के विरुद्ध पत्रावली में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया। बुधवार को इस मामले में निर्णय सुनाते हुए अदालत ने आरोपी अभियुक्त पति मनोज कुमार, ससुर बृजमोहन गोस्वामी व सास रामेश्वरी को दहेज हत्या के अपराध में 10-10 साल सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।