गोंडा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने जिले के इटियाथोक थाना क्षेत्र के बेलभरिया गांव में तीन माह पहले हुए दोहरे हत्याकांड में एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला के अनुसार, इटियाथोक थाना क्षेत्र के नासिर रजा ने 13 जुलाई 2022 को थाने में तहरीर देकर कहा कि रात साढ़े दस बजे उसके पिता जाकिर मोहम्मद व मां ननका घर से खाना खाकर दूसरे घर में सोने चले गए। सुबह पांच बजे उसके दूसरे घर के बगल रहने वाले शहरे आलम की मां ने आकर बताया कि उसके पिता और माता की खून से लथपथ शव पड़ा है। मौके पर जाकर देखा तो दोनों का शव पड़ा मिला। विवाद के कारण गांव के इसरार उर्फ कल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की है।
कल्लू ने पहले भी धमकी दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना में मिले पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर घटना में शामिल शौकत अली निवासी बेलभरिया थाना इटियाथोक को गिरफ्तार कर उसके व कल्लू की निशानदेही पर आला कत्ल हथौड़ा आदि बरामद कर लिया। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त शौकत अली का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।