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वाहन चालक की हत्या आरोपी की जमानत खारिज

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गोंडा। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने तरबगंज थाना क्षेत्र में पांच माह पूर्व वाहन चालक की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत कुमार शुक्ला के अनुसार तरबगंज थाना पुलिस की सूचना पर दिल्ली से आई रत्ना ने थाने में तहरीर देकर कहा कि पति पवन कुमार 26 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से अपने निजी वाहन पर माल लेकर काठमांडू नेपाल के लिए घर के लिए निकला था। 29 अप्रैल 2022 को उसके मोबाइल पर तरबगंज पुलिस का फोन आया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। तब वह गोंडा आई और तरबगंज थाना क्षेत्र के चौडकियापुर गांव जाकर पति का शव देखा। आशंका है कि पति के साथ काम करने वाले उसके सहयोगी महेश कुमार ने ही उसके पति की हत्या की है।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना में मिले पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर घटना में शामिल महेश कुमार सोनी उर्फ महेश कुमार निवासी बी-463 बी 58 रामारोड मोतीगंज दक्षिणी दिल्ली स्थाई पता डेडिहा बुर्जुग थाना दुबौलिया जिला बस्ती व एक अन्य सहयोगी श्रीराम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार प्रथम ने अभियुक्त महेश कुमार सोनी उर्फ महेश कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
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