फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

राशन हड़पने की आरोपी महिला की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
गोंडा। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने छपिया थाना क्षेत्र में कूट रचित प्रमाण पत्र तैयार कर गरीबों का राशन हड़पने करने वाले कोटेदार का सहयोग करने की आरोपी महिला ग्राम पंचायत सदस्य की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
विज्ञापन

विशेष अधिवक्ता ईसी एक्ट अजय कुमार तिवारी के अनुसार, वादी पूर्ति निरीक्षक मनकापुर चंदन कुमार ने 31 जनवरी 2021 को छपिया थाने में तहरीर देकर कहा कि बभनजोत के ग्राम पंचायत मधईपुर में कोटेदार चंद्र प्रकाश तिवारी के उचित दर बिक्री की दुकान की जांच पुलिस निरीक्षक खाद्य प्रकोष्ठ ने की। जांच में पता चला कि दिसंबर 2017 से अगस्त 2018 की अवधि में अंत्योदय व पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को गेहूं, चावल का वितरण नहीं किया। उसे फर्जी अभिलेख तैयार करने का भी दोषी पाया गया। वहीं, ग्राम पंचायत सदस्य सालिकराम, चंद्रावती व गुड़िया ने कार्डधारकों को सही मात्रा व रेट में वितरण का प्रमाण पत्र देकर कोटेदार को खाद्यान्न का गबन और वितरण का कूटरचित रजिस्टर आदि तैयार करने में सहयोग किया।
पुलिस ने गबन, कूट रचित दस्तावेज से धोखाधड़ी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दिया। इस मामले में आरोपी ग्राम पंचायत सदस्य चंद्रावती केे जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. पल्लवी अग्रवाल ने आरोपी चंद्रावती का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें