गोंडा। कटरा बाजार क्षेत्र में मारपीट व गैर इरादतन हत्या के प्रयास के 21 साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. अनामिका चौहान ने एक आरोपी को पांच साल कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय के अनुसार कटरा बाजार थाना क्षेत्र के दिनईपुरवा चरेरा के रहने वाले माता प्रसाद ने 6 जून 2001 को थाने में तहरीर देकर कहा कि गांव के ही चंद्रभान, सत्यवान, राम गुलाम, दीवान उर्फ राम संवारे सुबह छह बजे लाठी डंडे, फरसा और बल्लम लेकर उसके घर पर चढ़ आए और जान से मारने की नीयत से उसे मारने लगे। बचाने आई पत्नी माया देवी व रविंद्र को मारा पीटा, जिससे सभी को गंभीर चोटें आईं।
पुलिस ने सभी आरोपी अभियुक्तों चंद्रभान, सत्यवान, राम गुलाम व दीवान उर्फ राम संवारे के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने आरोपी राम गुलाम व दीवान उर्फ राम संवारे की पत्रावली अलग कर विचारण के लिए सत्र न्यायालय में भेज दिया। इस बीच आरोपी दीवान की मौत हो गई। विचारण के दौरान आरोपी राम गुलाम के विरुद्ध मारपीट व गैरइरादतन हत्या के प्रयास का पुख्ता सबूत मिलने पर दोषसिद्ध करते अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट डॉ. अनामिका चौहान नेे आरोपी राम गुलाम को मारपीट व गैरइरादतन हत्या के प्रयास के अपराध में पांच साल कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद