गोंडा। मेडिकल स्टोर का बीमा कराने वाले उपभोक्ता को चोरी में हुई की क्षति का क्लेम भुगतान न करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर 15 हजार का जुर्माना लगाया है। बीमा कंपनी को एक माह में बीमा की क्लेम धनराशि 78 हजार 881 रुपये भुगतान करना होगा। नगर के स्टेशन रोड स्थित जिला अस्पताल के सामने अमन मेडिकल स्टोर के प्रोपराइटर पवन मिश्रा ने अधिवक्ता गौतम प्रसाद पाल के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत परिवाद में कहा कि वह भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा का खाताधारक है और उसने 23 जून 2015 को बैंक के माध्यम से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल स्टोर के स्टाक का 16 लाख रुपये का बीमा कराया था। मेडिकल स्टोर से एक लाख 52 हजार 635 रुपये की दवा की चोरी हो गई तो दुकान स्वामी ने 12 मार्च 2016 को इंश्यारेंस कंपनी को सूचित करते हुए दावा प्रस्तुत किया। सर्वे अधिकारी की रिपोर्ट पर कंपनी ने 78 हजार 881 रुपये भुगतान करने का वादा किया, लेकिन भुगतान नहीं किया।
मामले में निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने बीमा कंपनी को परिवादी को बीमा क्लेम धनराशि 78 हजार 881 रूपये एक माह के अंदर भुगतान करने और मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 10 हजार व वाद खर्च के लिए पांच हजार रुपए परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है। नियत अवधि में भुगतान न होने पर वास्तविक भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत ब्याज देय होगा।