गोंडा। मकान निर्माण में सेवा शर्तों का उल्लंघन करने वाले राजगीर मिस्त्री पर जिला उपभोक्ता फोरम ने आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
राजगीर को एक माह में मकान स्वामी को सात प्रतिशत ब्याज सहित 52 हजार 80 रुपये भी लौटाना होगा।
तरबगंज के ग्राम लच्छीपुर निवासी श्रीचंद्र मिश्रा ने अधिवक्ता पुष्पेंद्र कुमार सिंह के जरिये उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत परिवाद में बताया कि 1350 वर्ग फीट जमीन पर मकान बनवाने के लिए राजगीर मिस्त्री ननकऊ उर्फ जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम केशवपुर मौजा जगदीशपुर से बात की।
दो लाख में सौदा तय हुआ। कार्य पूर्ण होने से पहले हीे ननकऊ ने परिवादी से दो लाख एक हजार नौ रुपये ले लिए, लेकिन काम पूरा नहीं किया।
फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया।