गोंडा। ग्राहक को गलत प्रिंटर मशीन भेजने वाली फ्लिपकार्ट कंपनी पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ता को एक माह में सही फीचर्स का प्रिंटर मशीन देने का आदेश दिया है। आदेश का अनुपालन न करने पर कंपनी को नौ प्रतिशत ब्याज समेत प्रिंटर मशीन का मूल्य और शारीरिक, मानसिक व वाद खर्च का 10 हजार रुपये परिवादी को अदा करना होगा।
मनकापुर तहसील के ग्राम दुर्गापुर के निवासी पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता अशोक कुमार वर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता फोरम में प्रस्तुत परिवाद में कहा कि वह अरुण मेडिकल एजेंसी छपिया का प्रोपराइटर है। उसने नौ सितंबर 2021 को एचपी फर्स्ट रैंक मल्टी फंक्शन ब्लैक कलर प्रिंटर मशीन 11 हजार 516 रुपये में फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन खरीदा था। लेकिन डिलिवरी में प्रिंटर मशीन इपीएसओएन कंपनी का निकला। जो टूटा फूटा था और चलने योग्य नहीं था।
उसने कंपनी से शिकायत की तो कंपनी ने गलती मानने से इंकार करते हुए कहा कि बुक कराया गया प्रिंटर मशीन उपलब्ध न होने के कारण उसी मूल्य का दूसरा प्रिंटर मशीन भेजा गया है। कंपनी ने खराब प्रिंटर मशीन वापस लेने से इंकार किया। तब परिवादी ने विवश होकर जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय सुनाते हुए फोरम के अध्यक्ष रामानंद, सदस्य सुभाष सिंह व मंजू रावत ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लि. कंपनी को एक माह में ऑर्डर किए गए फीचर्स की प्रिंटर मशीन देने का आदेश दिया है। कंपनी शारीरिक, मानसिक कष्ट व वाद खर्च के लिए 10 हजार रुपए परिवादी को अदा करेगी। लेट होने पर नौ प्रतिशत ब्याज समेत प्रिंटर मशीन की कीमत 11 हजार 516 रुपये और 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि परिवादी को अदा करना होगा।