फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

16 स्वास्थ्य कर्मियों को कोर्ट से मिली राहत, वेतन सहित होगी बहाली

विज्ञापन
गोंडा में सेवा बहाली होने पर खुशी मनाते बीपीएम। -संवाद - फोटो : GONDA
विज्ञापन
गोंडा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों को बिना कारण बताए देर रात बर्खास्तगी की नोटिस भेजने के मामले में उच्च न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए कर्मियों को सवेतन बहाल करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

बीती 30 सितंबर को सीएमओ डॉ. रश्मि वर्मा की ओर से देररात 16 ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधकों (बीपीएम) को बर्खास्त करने की नोटिस वाट्सएप व ईमेल के माध्यम से दी गई थी। बिना कारण बताए नौकरी से निकाले जाने पर स्वास्थ्यकर्मियों ने स्थानीय आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी।
जिस पर विकासचंद्र श्रीवास्तव व 15 अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सीएमओ की ओर से 30 सितंबर को जारी आदेश पर रोक लगाते बीपीएम को कार्य करने की अनुमति देने व उनका वेतन भुगतान किए जाने का आदेश दिया।
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. रश्मि वर्मा ने बताया कि बीपीएम को फिर से सेवा में लाने का निर्णय जिलाधिकारी का होगा। डीएम का निर्देश मिलने के बाद ही कर्मियों की सेवा बहाली की जाएगी। नौकरी की बहाली पर बीपीएम सुनील कुमार सिंह, चंद्रबली पांडेय, पंकज उपाध्याय, विकासचंद्र, सोमेेश मिश्र, सनोज कुमार, रमन द्विवेदी, संजय यादव, अभिषेक त्रिपाठी, शिवपूजन द्विवेदी, शदप खान, वंदना सिंह, करिश्मा सिंह, शैलेंद्र त्रिपाठी, रजनी व मंजू आदि ने खुशी जताई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें