करनैलगंज (गोंडा)। करनैलगंज के मोहम्मदपुर गढ़वार निवासी बड़कऊ मिश्र की शिकायत पर कोर्ट ने गांव के पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी समेत छह लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायत कर्ता ने कोर्ट में बताया कि ग्राम नकार निवासी रामप्रसाद ने अपनी जायदाद का वसीयतनामा 19 फरवरी 1992 को लिख दिया। 11 मार्च 1992 को उनकी मृत्यु हो गई। तीन अक्तूबर 2017 को तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी से सांठगांठ कर 18 फरवरी 1992 को रामप्रसाद की मृत्यु का प्रमाणपत्र जारी करा लिया गया। जिसका अनुचित लाभ लेकर प्रार्थी की जमीन हड़पने का प्रयास हो रहा है। कोतवाल श्रीधर पाठक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर चंद्रभानपुर निवासी पुष्पा व साहब शरण के साथ मोहम्मदपुर गढ़वार निवासी देवमणि, संदीप, पेशकर उर्फ संतोष व नकार काशीपुर के तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।