विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) की कोर्ट में हुई सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। जहरीला पदार्थ खिलाकर युवक की हत्या के एक मामले में विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ने आरोपी सूरज का जमानत याचिका सुनवाई के बाद शनिवार को खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र की दलित महिला सीमा सोनकर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र बताया था कि वह विधवा है और उसके साथ उसका इकलौता लड़का कृष्णा सोनकर भी रहता है। 19 जून 2022 को दिन में लगभग तीन बजे सौरभ त्रिपाठी, राधे, अम्बुल जायसवाल व अशोक उसके घर आए और बेटे कृष्णा को बुलाकर कुछ बातचीत की। इसके बाद वह स्कूटी लेकर लौट गया।
इसके बाद शाम छह बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बताया कि उसके लड़के कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है और वह बेहोश है। जिला अस्पताल से उसे गंभीर हालत में ट्राॅमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस इस मामले केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी मालवीय नगर निकट हनुमानगढ़ी निवासी सूरज उर्फ बउवा को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। शनिवार को इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एसटीएसटी एक्ट नासिर अहमद की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।