गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में 619 बोरी खाद की कालाबाजारी में आरोपी सहकारी भंडार केंद्र के विक्रेता का जमानत प्रार्थना पत्र सोमवार को न्यायालय ने खारिज कर दिया।
विशेष अधिवक्ता ईसी एक्ट अजय कुमार तिवारी के अनुसार वादी जिला कृषि अधिकारी जगदीश प्रसाद ने 31 अगस्त 2020 को वजीरगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि जिलाधिकारी के आदेश पर उपजिलाधिकारी सदर व तरबगंज ने जांच की। इसमें पता चला कि गोंडा केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड के बिक्री केंद्र चंदापुर के विक्रेता कृष्ण कुमार चौहान निवासी ग्राम वजीरगंज ने पूर्व में बेची गई खाद को गलत आधार कार्ड प्रयोग करते हुए 619 बोरी खाद की कालाबाजारी कर ली।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कर विवेचना की। पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विश्वजीत सिंह ने आरोपी कृष्णकुमार चौहान का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।