गोंडा। खाताधारक के खाते से एक लाख 65 हजार रुपये निकालने के मामले में आरोपी बैंक प्रबंधक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने खारिज कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इटियाथोक थाना क्षेत्र के निवासी वादी राजकिशोर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसका बचत व केसीसी खाता सर्व यूपी ग्रामीण बैंक की इटियाथोक शाखा में चल रहा है। 31 मार्च 2015 को धोखाधड़ी व जालसाजी कर उसके खाते से तत्कालीन शाखा प्रबंधक प्रवीण कुमार वर्मा निवासी सिविल लाइन, गांधी पार्क रोड निकट आईटीआई चौराहा कोतवाली नगर गोंडा और जानकीपुरम लखनऊ ने जमा निकासी की। इसके बाद 31 मार्च 2016 को भी उन्होंने खाते से 85 हजार रुपये की निकासी की। प्रबंधक के इस कृत्य से उसे सरकार की ऋणमाफी योजना का भी लाभ नहीं मिला। अदालत के आदेश पर केस की विवेचना के दौरान अपराध का सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-नवीन) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी प्रवीण कुमार वर्मा का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।