गोंडा। विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अनीता साहू ने बताया कि करनैलगंज के ग्राम गुमदहा निवासी रामू गोस्वामी ने कोतवाली में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि नौ मई 2023 की रात गांव के विनोद गोस्वामी व राजन गोस्वामी ने उसकी पत्नी रूमा की हत्या कर शव फंदे पर लटका दिया। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और आरोपी विनोद गोस्वामी व राजन गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध का साक्ष्य मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) नम्रता अग्रवाल ने अभियुक्त राजन गोस्वामी का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।