गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अवध केसरी सेना के प्रांतीय अध्यक्ष पर हत्या की कोशिश के मामले में एक आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
बता दें कि 21 दिसंबर की वारदात के बाद कई आरोपी जेल में हैं, जबकि कुछ अब भी पुलिस पकड़ से दूर हैं।
शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय ने बताया कि कोतवाली नगर के मोहल्ला गायत्रीपुरम के वादी मधुर सिंह ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया था।
21 दिसंबर को रात करीब साढ़े 10 बजे चाचा अमरपाल सिंह उर्फ नील ठाकुर अपने मोहल्ला गायत्रीपुरम स्थित आवास से अपने गांव विशुनपुर बैरिया अपने चारपहिया वाहन से जा रहे थे।
सोनी गुमटी रेलवे क्राॅसिंग के पास समर बहादुर उर्फ विक्कू सिंह, प्रवीण मिश्रा, मो. खैरुद्दीन उर्फ दारा खान, राधारमण तिवारी, अखंड सिंह व चार अन्य ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था।
पुलिस ने आरोपी महेश को 24 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) डाॅ. अनामिका चौहान ने आरोपी महेश का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)
24जेएनडी21-एसडीएम को ज्ञापन सौंपते कंप्यूटर प्रोफेशनल्ज संघ के सदस्य। संवाद