गोंडा। करनैलगंज में सड़क हादसे के बाद घायलों की मदद कर रहे लोगों पर कार चढ़ाने के मामले में आरोपी मोहम्मद शोएब की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार करनैलगंज कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में कहा गया था कि गोंडा-लखनऊ मार्ग पर 10 जून 2026 को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हुए संजय कुमार तिवारी की मदद के लिए स्थानीय लोग सड़क किनारे एकत्र थे। इसी दौरान कार में सवार मोहम्मद शोएब और उसके साथी ने कथित तौर पर तेज रफ्तार एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए मदद कर रहे लोगों पर कार चढ़ा दी। हादसे में गुलशन चौहान, संजय कुमार तिवारी, मोहम्मद शाकिर उर्फ इम्तियाज और गुलाम मोहम्मद की मौके पर मौत हो गई, जबकि अंशुमान की लखनऊ ले जाते समय मृत्यु हो गई। कई लोग घायल हुए तथा दो बाइके भी क्षतिग्रस्त हो गईं। घटना के बाद लोगों ने दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आरोपी निर्दोष है। उसका कहना था कि वह मौके पर पहले से हुई दुर्घटना के बाद पहुंचा था और घायलों की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे झूठा फंसा दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने करनैलगंज के कसगरान निवासी मोहम्मद शोएब की जमानत याचिका निरस्त कर दी।