गोंडा। शादी का झांसा देकर सात वर्ष तक युवती से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इन्कार कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार करनैलगंज क्षेत्र की एक युवती ने कोतवाली में दर्ज कराए केस में कहा कि ग्राम घोसी पुरवा करनैलगंज ग्रामीण निवासी परवेज आलम डरा-धमकाकर व शादी का झांसा देकर सात साल तक दुष्कर्म करता रहा। वह गर्भवती हो गई तो दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। शादी के लिए दबाव बनाया तो परवेज के पिता इश्तियाक, मां, भाई और मामा ने उसे व पिता को धमकी दी। विवेचना के दौरान पुख्ता सबूत मिलने पर पुलिस ने आरोपी परवेज आलम, इश्तियाक, किस्मतुल, मुरादन व जावेद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी परवेज आलम का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।