गोंडा। नशीली गोली रखने और बेचने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नगर कोतवाली पुलिस ने 21 जून 2024 को रेलवे स्टेशन से ग्राम अकेलवा बभनी कानूनगो निवासी चांदबाबू को 550 नशीली गोली अल्प्राजोलम के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने नशीली गोली बेचने की बात स्वीकार की। केस दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपी चांदबाबू का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।