गोंडा। मारपीट व दलित किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार धानेपुर क्षेत्र की एक दलित महिला ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि उसकी 16 साल की लड़की पांच नवंबर 2023 को दोपहर तीन बजे शौच के लिए जंगल की ओर गई थी। वहीं से सोनू उर्फ मो. जाकिर उसे बहलाकर शादी करने की नीयत से भगा ले गया। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और अपहरण, मारपीट, जान से मारने की धमकी, दुष्कर्म व एससी-एसटी एक्ट के अपराध का सबूत मिलने पर आरोपी सोनू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान मुकदमे के साक्ष्य व अपराध की गंभीरता देखते हुए विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) नासिर अहमद ने आरोपी सोनू का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।