गोंडा। धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट व गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मनकापुर पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और लूट के मुकदमे में आरोपी इटियाथोक थाना क्षेत्र के ग्राम बेनीपुर बहुता निवासी मनीष कुमार मौर्य पर साल 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) राजबहादुर रामदेव यादव ने आरोपी मनीष कुमार मौर्य का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।