लखनऊ। देश में आतंक फैलाने की साज़िश रचने और आतंकी संगठनों के लिए लोगों की भर्ती करने के आरोपों में बिहार से गिरफ़्तार किए गए जम्मू कश्मीर निवासी रिज़वान खान और गोंडा के रहने वाले सद्दाम को 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। एटीएस के विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार मिश्र ने आरोपियों को आठ जुलाई की सुबह दस बजे से 21 जुलाई की शाम छह बजे तक पूछताछ के लिए एटीएस को रिमांड पर दिया है।
एटीएस की ओर से सरकारी वकील एमके सिंह ने दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिये जाने की मांग वाली दो अलग-अलग अर्जियां देकर बताया कि दोनों आरोपियों को एक जुलाई को अलग-अलग गिरफ़्तार किया गया था। रिजवान और सद्दाम के पास गिरफ्तारी के समय मिले मोबाइल में संदिग्ध फोटो और आपत्तिजनक सामग्री मिली थे। लिहाज़ा उनसे आगे की पूछताछ कर उनके अन्य साथियों की शिनाख्त और उनके द्वारा जिन जगहों की रेकी की गई है उन्हें चिह्नित करना है।साथ ही आरोपियाें के बैंक, सोशल मीडिया खातों की जानकारी और उनके संगठनों से जुड़े होने की जानकारी के लिए कश्मीर, दिल्ली, बैंगलोर समेत कई जगहों पर ले जाना है।