गोंडा। दलित पर जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि वादी रामप्रकाश ने कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि 13 मार्च 2023 की दोपहर पुरानी रंजिश को लेकर कृष्ण मुरारी दूबे, गिरजा शंकर उर्फ महंत दूबे, सुनील उर्फ इंचार्ज व सीताराम उर्फ पिंटू निवासी ग्राम दसियापुर थाना कोतवाली देहात ने जातिसूचक अपशब्द कहते हुए उसके पिता जगदीश गौतम को लाठी-डंडे व फरसा से मारा। इससे उन्हें गंभीर चोटें आईं हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, साक्ष्य और अपराध की गंभीरता को देखते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नासिर अहमद ने आरोपी कृष्ण मुरारी दूबे का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।