गोंडा। नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को 14 साल के सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अनूप प्रताप सिंह ने बताया कि वादी ने 11 फरवरी 2019 को कोतवाली नगर में 14 साल की बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें ननके वर्मा निवासी गुगौली थाना हरैया, बलरामपुर को नामजद किया था। पुलिस ने विवेचना की और बालिका के अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अपराध का पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी ननके वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी ननके वर्मा को दोषसिद्ध किया। मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर जिला जज एफटीसी-1 जितेंद्र गुप्ता ने ननके वर्मा को 14 साल के सश्रम कारावास और 18 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।