गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) डॉ. दीनानाथ तृतीय ने अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर कहा कि 28 मई 2018 को उसकी 17 साल की लड़की घर में अकेली थी। शाम छह बजे गंगाराम चौहान ने लड़की से दुष्कर्म किया। केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दुष्कर्म के अपराध का साक्ष्य मिलने पर आरोपी गंगाराम चौहान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विचारण के दौरान अपराध साबित होने पर न्यायालय ने गंगाराम को दोषसिद्ध किया। मामले में निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) डॉ. दीनानाथ तृतीय नेे गंगाराम चौहान को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से 75 फीसदी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।