संवाद न्यूज एजेंसी
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के साजिश में गांव के ही एक महिला को सात वर्ष की कड़ी कैद के साथ पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार नौ अक्तूबर 2014 को जमानिया कोतवाली के एक गांव की एक महिला ने पुलिस को तहरीर दिया कि वह अपनी छोटी पुत्री को लेकर गाजीपुर गई थी। बड़ी पुत्री को पड़ोस की महिला संगीता के घर छोड़कर गई थी। रात में आरोपी संगीता ने अपने रिश्तेदार को बुलाकर पुत्री को कमरे में बंद कर दिया। उसने पुत्री साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन घर आने पर पुत्री ने आपबीती सुनाई।
सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया। आरोपी किशोर अपचारी घोषित हो गया और उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजा गया। आरोपी महिला संगीता का विचारण शुरू हुआ। अभियोजन की तरफ से कुल आठ गवाह पेश किया गया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाते हुए आरोपी संगीता यादव को जेल भेज दिया।