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Ghazipur News: हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को मिली उम्रकैद

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गाजीपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद मिश्रा की अदालत में भांवरकोल थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 55 -55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से आधी धनराशि वादी को देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। अभियोजन के अनुसार भांवरकोल थाना क्षेत्र के सुखडेहरी कला निवासी राजीव कुमार ओझा ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया कि उसके पिता दीनानाथ ओझा, छोटा भाई शैलेंद्र कुमार और चचेरा भाई कृपा शंकर ओझा प्रतिदिन की तरह 24 जून 2007 की रात घर से खाना खाकर ट्यूबवेल पर सोने के लिए गए थे। पिता ट्यूबवेल के की सामने बाहर चौकी पर सोए थे। दोनों भाई ट्यूबवेल के छत पर दरवाजा बंद करके सो गए थे। चीख की आवाज सुनकर दोनों भाई जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि गांव के ही विनोद कुमार पांडेय और अवध बिहारी राय पिता दीनानाथ ओझा पर प्रहार कर रहे थे और तीन अज्ञात लोग ललकार रहे थे। शोर मचाने पर सभी लोग फायर करते हुए और धमकी देते हुए कहे कि तुम लोग बच गए, अगर पैरवी किया तो यही हाल होगा। पिता की मौत हो गई थी। सूचना पर पुलिस पहुंच गई। तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। अभियुक्त के पास से टांगी बरामद हुआ। विवेचना के बाद दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नीरज श्रीवास्तव ने सात गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की वह सुनने के बाद अदालत में दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है।
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