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Ghazipur News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को तीन साल में आजीवन कारावास

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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद की अदालत ने बुधवार को 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के दोषी कृष्णा दुबे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार गहमर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 अक्तूबर 2023 को तहरीर दी थी। बताया कि दोपहर बाद करीब तीन बजे उसकी 10 वर्षीय बेटी दरवाजे पर खेल रही थी। आरोप है कि कृष्णा दुबे खिलौना देने के बहाने उसे दूर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची घायल अवस्था में रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के साथ न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बुधवार को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कृष्णा दुबे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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