देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में गवाह सरफराज अंसारी के जिरह की कार्रवाई अधिवक्ता के हड़ताल के कारण मंगलवार को भी नहीं हो सकी। न्यायालय ने जिरह के लिए अगली तारीख दस अगस्त नियत की है।
तीन दिसंबर 1990 को सुबह 7.30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर क्षेत्र में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था। इसी बीच एक नीली मारुति कार से आरोपी त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह, बृजेश सिंह और राइफल से लैस दो अज्ञात व्यक्ति आए और पकड़कर मारने-पीटने लगे थे। सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिए और दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिए थे। इसके बाद साइट पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मारकर फाड़ दिए थे। उसके सहयोगी को थप्पड़ से पीट कर भगा दिए थे। सरफराज की सूचना पर सैदपुर में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे में सरफराज की जिरह होनी थी।