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Ghazipur News: न्यायालय ने थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने का दिया आदेश

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गाजीपुर। विशेष न्यायधीश एससी/एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष करीमुद्दीनपुर को न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर नौ मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। साथ ही चेताया है कि अगर न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होता हैं तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मालूम हो कि करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के गोसलपुर गांव निवासी मुनिया देवी ने गांव के ही नंदनी सिंह, उषा देवी, स्नेहा, शिवम और बब्बन सिंह के विरुद्ध इस आशय का आवेदन 156/3 सीआरपीसी में दिया कि बीते 20 फरवरी को उपरोक्त लोग एक राय गोल बनाकर उसके पुत्र विशाल के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए सोने की चेन छीन लिए। पीड़िता के आवेदन पर न्यायालय ने थाना करीमुद्दीनपुर से घटना के संबंध में आख्या तलब किया था। पिछले कई तारीखों से थानाध्यक्ष द्वारा आख्या न देने पर न्यायालय ने आदेश की अवमानना मानते हुए सख्त रूख अख्तियार करते हुए उक्त आदेश दिया है। संवाद
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