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वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की मौजूदगी में गवाही पूरी

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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/ एमपीएमएलए रामसुध सिंह की अदालत में 1996 के गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध विचारण में बुधवार को गवाही की कार्रवाई पूरी हो गई। मुख्तार अंसारी के बयान के लिए एक अक्तूबर की तिथि नियत की गई है। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार न्यायालय में उपस्थित थे।
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मालूम हो कि 3 अगस्त 1991 करीब दोपहर एक बजे अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ वाराणसी स्थित मकान के गेट पर खड़े थे। इतने में एक सफेद रंग की मारुति वैन आई, जिसमें मुख्तार अंसारी सहित कुछ लोग मौजूद थे। वह गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ अवधेश राय के ऊपर फायर किया। सभी के हाथ में असलहे थे। अजय राय ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया। इसके बाद सभी लोग गाड़ी छोड़ कर भाग गए।
वह अपने भाई को कबीरचौरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध थाना कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इस मामले का विचारण अदालत में चल रहा था। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी उपस्थित रहे। गवाह की गवाही पूरी हो गई। आरोपी के बयान के लिए उपरोक्त तिथि नियत की गई है।
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